सिविल लाइन थाना पुलिस को मिली सफलता: 6 साल के मासूम का कातिल गिरफ्तार, पड़ोसी ही निकला ‘दरिंदा’

​हरदा। जिला मुख्यालय के पास ग्राम सुखरास में हुए सनसनीखेज हत्याकांड और मासूम के साथ कुकर्म के मामले को हरदा सिविल लाईन थाना पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी भूरा पिता लक्ष्मीनारायण उईके (35 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है, जो उसी गांव का निवासी और पड़ोसी निकला।

बता दे कि ​बीते 12 फरवरी 2026 को ग्राम सुखरास के एक पुराने खंडहर स्कूल में 6 वर्षीय मासूम बालक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। शव कपड़ों से ढका हुआ था, जिससे प्रथम दृष्टया ही मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और डॉक्टरों की पैनल से पोस्टमार्टम कराया, जिसमें बच्चे के साथ दुष्कर्म और फिर गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई।

​लालच देकर ले गया था सुनसान स्कूल-

पुलिस के अनुसार,​पूछताछ और जांच में सामने आया कि आरोपी भूरा उईके ने मासूम को पहले कुरकुरे खिलाकर अपनी बातों में फंसाया। इसके बाद उसे खेत से बड़ी बोर (बेर) दिलाने का लालच देकर सुनसान पड़े खंडहर स्कूल में ले गया। वहां आरोपी ने मासूम के साथ घिनौनी हरकत (दुष्कर्म) की। जब बच्चा दर्द से चिल्लाने लगा, तो पकड़े जाने के डर से आरोपी ने उसका गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसने शव को बेंच पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा डाल दिया था।

​CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से खुला राज-

​पुलिस अधीक्षक श्री शशांक के निर्देशन में गठित टीम ने जब गांव के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो संदिग्ध भूरा उईके मासूम के पीछे-पीछे जाते हुए दिखाई दिया। कुछ देर बाद भूरा तो वापस लौटता दिखा, लेकिन बच्चा नहीं।

​एएसपी अमित मिश्रा ने बताया ने बताया कि आरोपी शातिर तरीके से गांव में ही मौजूद रहकर पुलिस की कार्रवाई पर नजर रख रहा था। लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और मनोवैज्ञानिक तरीके से की गई पूछताछ के सामने वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया।

​पुलिस टीम की सराहना-

​अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा और एसडीओपी शालिनी परस्ते के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाइन रामसुमेर तिवारी के नेतृत्व वाली टीम ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया।

इस कार्रवाई में इनकी रही भूमिका-

​निरीक्षक रामसुमेर तिवारी,थाना प्रभारी,​उपनिरीक्षक संतोष बामने,​प्रधान आरक्षक अनिल मर्सकोले,​आरक्षक वीरेन्द्र राजपूत,​चालक सचिन चौधरी एवं सैनिक सूरज पासी​ सहित की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 53/2026, धारा 103(1) BNS और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है।

Leave a Comment